मुंगेली, 30 मई। मुंगेली जिले में 9 सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक पद पर दी गई पदोन्नति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। जांच में पता चला कि हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे।
कोर्ट ने केवल नियमानुसार मामले पर विचार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने इसे सीधे पदोन्नति का आधार मान लिया। मामले की समीक्षा के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा, बिलासपुर ने पदोन्नति आदेश निरस्त कर दिए।
इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और पूरे पदोन्नति प्रकरण की दोबारा समीक्षा की संभावना जताई जा रही है।
