Datia MLA Disqualified : विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म…! 3 साल की सजा के बाद बड़ा एक्शन

Datia MLA Disqualified : विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म…! 3 साल की सजा के बाद बड़ा एक्शन

दतिया, 03 अप्रैल। Datia MLA Disqualified : मध्यप्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। दतिया से कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने देर रात आदेश जारी करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

यह कार्रवाई दिल्ली की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के बाद की गई है। नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट का फैसला सुबह 11 बजे आया और दोपहर 12:41 बजे सार्वजनिक किया गया। इसके बाद देर रात करीब 10:30 बजे विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के निर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के अनुसार, देर रात विधानसभा में आदेश जारी होने के दौरान राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई है और इसे बड़े सियासी घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

यह है पूरा मामला

BJP नेता पप्पू पुजारी, जो 2011 में बैंक के चेयरमैन बने थे, उन्होंने इस मामले को लोगों के सामने लाया। जब इस मामले की पूरी जानकारी सामने आई, तो सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार अभय खरे ने इसकी जांच की, और फिक्स्ड डिपॉज़िट (FDs) से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। इसके बाद, 2012 में, राजेंद्र भारती ने बैंक से FD की रकम जारी करने का अनुरोध किया, हालांकि, बैंक ने लंबित ऑडिट आपत्तियों का हवाला देते हुए भुगतान करने से मना कर दिया।

भुगतान न मिलने पर, राजेंद्र भारती ने उपभोक्ता फोरम का दरवाज़ा खटखटाया, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद यह मामला राज्य उपभोक्ता फोरम और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, 2015 में, राजेंद्र भारती ने तत्कालीन कलेक्टर प्रकाश चंद्र जांगड़े के पास एक अर्ज़ी दायर की, जिसमें उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की, अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, बाद में भारती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

MP-MLA कोर्ट की स्थापना के बाद, यह मामला ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया; इसके बाद, अक्टूबर 2025 में, इसे दिल्ली MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

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