Raipur Nude Party Case : राज्य महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान…! आयोजकों और सोशल मीडिया प्रमोटरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

Raipur Nude Party Case : राज्य महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान…! आयोजकों और सोशल मीडिया प्रमोटरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

रायपुर, 14 सितंबर। Raipur Nude Party Case : राजधानी रायपुर में कथित तौर पर आयोजित की गई अश्लील न्यूड पार्टी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस शर्मनाक घटना पर गहरी नाराज़गी जताई है और पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

महिला आयोग ने दिए स्पष्ट निर्देश

महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि, इस प्रकरण की जांच स्वयं रायपुर पुलिस अधीक्षक (SP) और साइबर सेल प्रमुख द्वारा की जाएगी। जांच में पार्टी के आयोजकों, प्रायोजकों, और सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रण भेजने वालों को भी शामिल किया गया है। पुलिस को 2 दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट महिला आयोग को सौंपनी होगी। हर दिन की प्रगति रिपोर्ट भी महिला आयोग को भेजी जाएगी, जब तक कि अंतिम दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी न हो जाए।

क्या है मामला?

हाल ही में राजधानी रायपुर के एक हाई-फाई क्लब (Hyper Club) में आयोजित की जा रही तथाकथित न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के पोस्टर और सोशल मीडिया इनविटेशन वायरल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने क्लब ऑपरेटर जेम्स बेक को हिरासत में लिया है और दो अन्य युवकों से पूछताछ जारी है। वायरल हो रहे इन पोस्टरों में अश्लील भाषा और उत्तेजक सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे समाज में गलत संदेश फैलने का खतरा था।

महिला आयोग अध्यक्ष का बयान:

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा, यह घटना महिलाओं की गरिमा और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। हम इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को बख्शा न जाए। आयोग इस मामले की निगरानी प्रतिदिन करेगा।

पुलिस की सक्रियता

रायपुर पुलिस की ओर से क्लब को सील करने और आयोजकों की धरपकड़ की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। साइबर सेल उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रेसिंग कर रही है, जहां से इनविटेशन भेजे गए थे या प्रचार-प्रसार हुआ।

कड़ा संदेश

इस कार्रवाई के जरिए महिला आयोग और प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य में महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता, अश्लीलता या सार्वजनिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी

 

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