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Arvind Kejriwal ED Remand Case : अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, मुझे पार्टी से अलग करने की कोशिश-केजरीवाल

Arvind Kejriwal ED Remand Case

नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था। आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी पैरवी कर रहे हैं। वहीं ED की तरफ से ASG एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं।

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केजरीवाल के एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी को अलग करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ उनको अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए की गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी द्वारा उठाए गए सवाल

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केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। कोर्ट ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ED ने 2 अप्रैल की शाम में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पीएमएलए की सभी प्रक्रिया और आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया गया है। छापे के दौरान कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर ईडी के पास यह मानने का समुचित कारण है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं।

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