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Saturday, October 18, 2025

Live-Puna Margam : जगदलपुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण…! CM और Deputy CM के समक्ष किया औपचारिक समर्पण…यहां देखें

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Arvind Kejriwal ED Remand Case : अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, मुझे पार्टी से अलग करने की कोशिश-केजरीवाल

Arvind Kejriwal ED Remand Case

नई दिल्ली। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था। आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी पैरवी कर रहे हैं। वहीं ED की तरफ से ASG एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं।

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केजरीवाल के एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी को अलग करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ उनको अपमानित करने और नीचा दिखाने के लिए की गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी द्वारा उठाए गए सवाल

  • गिरफ्तारी की टाइमिंग।
  • गिरफ्तारी का आधार।
  • गिरफ्तार चुनाव में अक्षम बनाने की कोशिश।
  • गिरफ्तारी अपमानित करने का प्रयास।
  • गिरफ्तारी के लिए कोई सामग्री नहीं।
  • गिरफ्तारी में पीएमएलए की धाराओं के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

Arvind Kejriwal ED Remand Case

केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। कोर्ट ने मामले में ED को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ED ने 2 अप्रैल की शाम में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पीएमएलए की सभी प्रक्रिया और आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया गया है। छापे के दौरान कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर ईडी के पास यह मानने का समुचित कारण है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं।

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