बिलासपुर,12 जून। बिलासपुर केंद्रीय जेल की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर केंद्रीय जेल परिसर और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, केंद्रीय जेल एक अत्यंत संवेदनशील शासकीय संस्थान है, जहां सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनाधिकृत ड्रोन उड़ानों से जेल की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बताया गया है कि यह आदेश जेल प्रशासन के अनुरोध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की सहमति के बाद जारी किया गया है। प्रशासन का मानना है कि ड्रोन के जरिए किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है।
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
इस आदेश के बाद केंद्रीय जेल के आसपास ड्रोन संचालन पर पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
