Shivsena leader Sanjay Raut jailed
मुबंई। शिवसेना के यूबीटी नेता संजय राउत को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मानहानी के में सजा सुनाई हैं। मुबंई के कोर्ट ने BJP नेता कि पत्नी मेधा किरीट के शिकायत पर यह सजा सुनाई हैं। संजय राउत को अदालत ने 15 दिनों के कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं।
जानकारी के मुताबिक, शिवसेना के यूबीटी नेता संजय राउत ने साल 2022 में आरोप लगाया गया था कि BJP नेता किरिट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट और उनका एनजीओ शौचालय निर्माण में कथित100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। वही मेधा किरीट ने इन आरोपों को गलत मानते खारिज कर दिया और घोटाले की सबूत लाने के लिए कहा।
Shivsena leader Sanjay Raut jailed
जब नेता संजय राउत इस मामले में कोई सबूत नही दे पाया तो मेधा किरीट ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। मेधा किरीट ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय राउत ने उनके खिलाफ घोटाले में फंसाने कि कोशिश की। यह सब मीडिया में छापा गया जिससे उनकी बदनामी हुई और इस मामले में कोई सबूत भी पेश नही कर पाए इसलिए मानहानि को केस किया गया हैं।
मुंबई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी ठहराया है और उन्हें सजा सुनाई हैं। इस सजा के तहत राउत को 15 दिनों की जेल की सजा भोगनी होगी, साथ ही उन्हें 20 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करना होगा।