ORDER FOR DOCTORS : प्रदेश के डॉक्टरों पर सरकार ने कंसा शिकंजा, निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी… देखिये लिस्ट

ORDER FOR DOCTORS : प्रदेश के डॉक्टरों पर सरकार ने कंसा शिकंजा, निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी… देखिये लिस्ट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में मरीजों की परेशानी को देखते हुए एनपीए में पदस्थ डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के बाद भी लगातार निजी प्रैक्टिस में लिप्त डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है।

शासन के नए आदेशानुसार एनपीए में पदस्थ डॉक्टरों को अब अस्पताल के समय में ड्यूटी पर उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है और इस तय अवधि में वे मरीजों के इलाज में अपनी सेवाएं देते रहें। अगर इस दौरान अगर किसी निजी चिकित्सालय या निजी क्लीनिक पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए जाने पर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि नियमानुसार अन्य कड़े कदम उठाये जा सकते हैं।

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बता दें कि एनपीए का लाभ वाले चिकित्सा अधिकारियों की पूरी सूची जारी की है। इसके अलावा यह लिस्ट सीजीडीएमए (CGDME) के वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। बता दें कि, ऐसे डॉक्टर्स, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नही करते हैं उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउंस यानी एनपीए भी मुहैय्या कराया जाता है।

इस विशेष भत्ते का लाभ लेने के बाद वह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एनपीए लेने के बाद भी निजी प्रैक्टिस करना प्रतिबंधित है और ये नियम विरुद्ध है।

जारी आदेश

देखे लिस्ट

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