MP High Court
जबलपुर। एपमी हाईकोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर बुधवार 16 अक्टूबर को जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को 21 बार सलामी देकर ‘भारत माता की जय’ लगाने का आदेश दिया है। पूरा मामला मिसरोद थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल पाकिस्तान का समर्थन करने वाले आरोपी फैजान को अनोखी सजा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे के निपटने तक आरोपी को हर महीने 2 बार भोपाल पुलिस थाने में राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देना होगी। इसके साथ ही उसे ‘भारत माता की जय’ का नारा भी लगाना होगा। सलामी सुबह 10 से 12 के बीच देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के बॉन्ड के साथ जमानत दी है।
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जानें पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, रायसेन के मंडीदीप का रहने वाला फैजान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने बाद पुलिस ने आरोपी को 17 मई 2024 गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फैजान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत केस दर्ज किया था। बता दें कि, उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
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कोर्ट में वकीलों ने की दलीले पेश
कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है।
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जस्टिस डीके पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए आदेश दिया है कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है ताकि उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।
50 हजार के बॉन्ड पर दी जमानत
कोर्ट ने आरोपी को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी फैजान 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई है।