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Lok Sabha Election 2024 : चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए जारी आदर्श आचार संहिता की जानकारी, नियमों का पालन करें

Lok Sabha Election 2024

रायपुर। देश के सभी जगहों पर आम चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को घोषणा की कि चुनाव सात चरणों में होगा और 4 जून को परिणाम घोषित किया जायेगा। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने को कहा गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में छत्‍तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी।

सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता के नियमों का पालन करना चाहिए। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। राज्य के सभी मतदान केंद्रों में जरूरी व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

दरअसल, आदर्श आचार संहिता और कुछ नहीं होता है बल्कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशोंं का संग्रह है, जिनके जरिए वह चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को नियंत्रित करते है। इन दिशानिर्देशोंं में चुनाव घोषणा पत्र के लिए नियम से लेकर भाषण, प्रचार, रैली, जुलूस से लेकर मतदान के दिन क्या करें और क्या न करें, जैसी तमाम जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। जिसका उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराना होता है।

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राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी

1. सभी मतदान केद्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे।

2. 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन व कोविड के संदिग्ध या संक्रमित मतदाता भी निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के पांच दिन के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।

3. राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमा, वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

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