Electoral Bond Case
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्ड का विवरण भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चौबीस घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने के आदेश दिए थे।
चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से डिटेल्स मिलने की पुष्टि की है। चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज चुनाव आयोग को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान की गई है।अब चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम तक बैंक से प्राप्त विवरण को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
ताकि यह जानकारी आम हो सके। मामले में आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनावी बॉन्ड का विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इस पर अभी काम किया जा रहा है।
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इससे राजनीतिक पार्टियों की चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और चुनाव प्रक्रिया में काले धन का इस्तेमाल बंद होगा। सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ही बांड्स जारी करने का अधिकार मिला था। इस पुरे क्रम में बांड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखने की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार कर दिया।