DRY DAYS ALERT : छत्तीसगढ़ में दो दिन बंद रहेगी सभी मदिरा दुकानें, आदेश हुआ जारी, जानिए क्या है वजह

DRY DAYS ALERT : छत्तीसगढ़ में दो दिन बंद रहेगी सभी मदिरा दुकानें, आदेश हुआ जारी, जानिए क्या है वजह

DRY DAYS ALERT

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो दिनों के लिए शराब दुकान बंद रहेगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व

18 मई 2024 को सायंकाल 5 बजे से लेकर 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक रायगढ़ जिले की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करते हुए आदेश जारी किया है। जिसमें देशी मदिरा दुकान जामगांव, विदेशी मदिरा दुकान जामगांव तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान टपरंगा (धौराभांठा) एवं रेंगालपाली शामिल है।

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