रायपुर. ग्रैंड न्यूज विजन के डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा को अग्रिम जमानत मिल गई है, होरा पर महिला एंकर ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुरुचरण सिंह होरा ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश दुर्ग गणेश राम पटेल के न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, उनकी अग्रिम अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन्हें 25 हजार रुपए के मुचलके पर अग्रिम जमानत मिल गई है.
भिलाई निवासी महिला एंकर की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने 3 फरवरी को गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ FIR दर्ज किया था, धारा 354, 354A, 506, 509 के तहत मामला दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, मामले में गुरु चरण सिंह होरा ने दुर्ग न्यायालय में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया, सोमवार को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई और आज मंगलवार शाम 4 बजे फैसला सुनाया गया, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुरु चरण सिंह होरा को 25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है.

बता दे कि छत्तीसगढ़ के केबल व्यवसायी गुरुचरण होरा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कार्यालय में काम करने वाली एक महिला एंकर के साथ यौन दुर्व्यवहार किया है, युवती की शिकायत के बाद होरा के खिलाफ भिलाई में मामला दर्ज किया गया था युवती ने शिकायत में छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया था.