Public Service Guarantee : लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बड़ा फैसला…! श्रम विभाग की सेवाओं के लिए टाइम लिमिट तय…सरकार का बड़ा आदेश
रायपुर, 05 जून। Public Service Guarantee : छत्तीसगढ़ में अब श्रम विभाग की सेवाओं में देरी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत बड़ा फैसला लेते हुए सेवाओं की समय-सीमा तय कर दी है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब श्रम विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर आम नागरिकों को सेवाएं और जरूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
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