भोपाल, 21 फरवरी। Excise Policy : मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 2026-27 लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बार नीति में कई अहम बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा निर्णय यह है कि प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। साथ ही अहाते पूर्ववत बंद रहेंगे और किसी भी पुरानी दुकान का नवीनीकरण नहीं होगा।
नीति के प्रमुख बिंदु
- एक समूह को अधिकतम 5 दुकानों का ही आवंटन होगा।
- मदिरा दुकानों को नर्मदा तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबंध के साथ यथावत रखा गया है।
- पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
- प्रदेश की 3553 दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से होगा।
- आरक्षित मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है।
- जालसाजी रोकने के लिए केवल ई-चालान/ई-बैंक गारंटी मान्य होगी।
निर्यात और उद्योग से जुड़े प्रावधान
विनिर्माताओं को अब उत्पाद की कीमत अनुमोदन के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी; वे पोर्टल पर स्वय मूल्य घोषित कर सकेंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फीस में संशोधन और लेबल पंजीयन प्रक्रिया को सरल किया गया है।आदिवासी स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित महुआ मदिरा के लिए ड्यूटी से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह नीति पारदर्शिता बढ़ाने और नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।