महामाया पहाड़ और डबरीपानी वन भूमि मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…अतिक्रमण हटाने पर रोक से इनकार

महामाया पहाड़ और डबरीपानी वन भूमि मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…अतिक्रमण हटाने पर रोक से इनकार

बिलासपुर, 27मई| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र की वन भूमि से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कथित अतिक्रमणकारियों की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें वन विभाग और राजस्व विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना किसी रोक-टोक के जारी रह सकेगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से उक्त भूमि पर रह रहे हैं और प्रशासन बिना उचित जांच-पड़ताल के उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी।

हालांकि, अवकाशकालीन बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से मना करते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है।

 

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