CG Real Estate : छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दरें लागू…! कंडिकाओं की संख्या घटी…औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि
रायपुर, 21 दिसंबर। CG Real Estate : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक पारदर्शी, तार्किक और जनसुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए नई गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर 20 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है।
विगत पांच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई थीं। नई गाइडलाइन में इन्हें दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। पूर्व में नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 200 कंडिकाएं थीं, जिन्हें घटाकर 102 कर दिया गया है। इससे एक ही वार्ड में अलग-अलग दरों को लेकर आमजन में होने वाली भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।
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