Bull Attack : सड़क पर घूम रहे छुट्टा सांड के हमले से महिला की मौत, फोरम ने सुनाया ये फैसला

Bull Attack : सड़क पर घूम रहे छुट्टा सांड के हमले से महिला की मौत, फोरम ने सुनाया ये फैसला

Bull Attack

गोरखपुर। उत्तरप्रदेश के गोरखपुर के आर्यनगर क्षेत्र की हदीसुन निशा को वर्ष 2017 में एक सांड़ ने पटक कर घायल कर दिया था। जिसकी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर नगर निगम सदन में काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन नगर निगम ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया था।

इसके बाद मृत हदीसुन निशा के पति इम्तियाज ने उपभोक्ता फोरम में अपना कम्प्लेन दाखिल कर दिया। फोरम ने 2022 में नगर निगम को 80 हजार रुपये मृतिका हदीसुन निशा के परिवार वालो को देने का आदेश सुनाया। उपभोक्ता फोरम में अधिवक्ता बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने कहा की खुलेआम विचरण कर रहे पशुओं का इंतजाम करना नगर निगम की जिम्मेदारी होती है।

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यदि छुट्टा जानवरों का इंतजाम नहीं होता है और उनके हमले में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो इसके लिए निगम को क्षतिपूर्ति देना होगा। इम्तियाज ने अपने अधिकार को जाना, और फोरम में वाद दाखिल कर मुआवजा भी हासिल किया।

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सांड़ के हमले से मौत में बीमा राशि भी मिल सकती है। बीमा के लिए क्लेम होने पर कंपनी ने दलील दी कि यह न तो दुर्घटना है, न ही मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में फोरम में पीड़ित के पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल किया कि सांड़ के हमले में किस थाने में मुकदमा दर्ज होगा? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। इस मामले में भी फोरम ने पीड़ित के परिजनों के पक्ष में निर्णय दिया और उन्हें बीमा कंपनी से बीमित राशि के एक लाख रुपये मिल गए।

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