FITNESS CERTIFICATE OF SCHOOL BUSES IS NECESSARY : बिना फिटनेस सर्टिफिकेट स्कूल वाहन चलने पर रोक, अंबिकापुर कलेक्टर ने बैठक में किया निर्देशित

FITNESS CERTIFICATE OF SCHOOL BUSES IS NECESSARY : बिना फिटनेस सर्टिफिकेट स्कूल वाहन चलने पर रोक, अंबिकापुर कलेक्टर ने बैठक में किया निर्देशित

FITNESS CERTIFICATE OF SCHOOL BUSES IS NECESSARY

अंबिकापुर। अंबिकापुर कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि स्कूल बसों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। एक अप्रैल से इस नियम का पालन सुनिश्चित रूप से करें की बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के स्कूल वाहन नहीं चलेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

वहीं स्कूलों के बाहर कैम्प लगाकर प्राइवेट साधनों ऑटो, रिक्शा पर भी ओवरलोडिंग पर रोक लगाने को कहा है। कलेक्टर विलास भोस्कर ने आरटीओ को इस पर सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए हैं।

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वाहनों का आरटीओ पंजीयन जरूर हो और उनकी एक कॉपी एसडीएम कार्यालय में भी जरूरत अनुसार उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन की भी जिला शिक्षा अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी उड़नदस्ता दल अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी करे। समय-सीमा की बैठक के बाद हुए जनदर्शन में आर्थिक सहायता, राशनकार्ड संशोधन, भूमि संबंधी मामलों के आवेदन प्राप्त हुए।

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