Waqf Board Chairman Death Threat
रायपुर। “मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे”… इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज को जान से मारने की धमकी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें ये धमकी भरा फोन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहा है। वहीं ईमेल से भी सिर काट देने की बातें भी कही गई हैं।
जिसके बाद सलीम राज ने मगलवार को आजाद चौक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जहां पुलिस ने शिकायत दर्ज कर उस फोन नंबर को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सलीम राज ने पुलिस को बताया कि उनके बयान के बाद उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है।
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Waqf Board Chairman Death Threat
जुमे की नमाज को लेकर दिया था बयान
दरअसल, डॉ. सलीम राज ने हाल ही में बीते दिनों में एक निर्देश दिया था। जिसमे उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। सलीम राज के इस निर्देश के बाद मुस्लिम संगठनों ने उनपर हमला बोला था।
वहीं सलीम राज ने बताया कि यह निर्देश इसलिए दिया गया है कि नमाज के बाद किसी विवादित मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने मस्जिदों के मुतवल्लियों को मस्जिद में धार्मिक तकरीर यानी प्रवचन के अलावा किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले, शासन विरोधी तकरीर पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।
Waqf Board Chairman Death Threat
जिसके बाद वक्फ बोर्ड के इस आदेश के बाद विरोध भी हुआ, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपने निर्देश को यथावत रखा। इस नियम के तहत प्रदेशभर से 152 मजिस्दों द्वारा आवेदन किए गए थे, जिन्हें बोर्ड ने मंजूरी दी। वहीं अब आने वाले समय में निरीक्षण के लिए टीमों का गठन भी किया जा रहा है। ये टीमें मस्जिदों का औचक निरीक्षण करेंगी और देखेंगी कि कहीं किसी मस्जिद में धार्मिक तकरीर की जगह किसी तरह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली तकरीरें तो नहीं हो रही हैं।
क्या है वक्फ बोर्ड?
वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं।