Vote without Voter ID
लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों का फैसला आम जनता वोट देकर करेगी। इस बीच चुनाव आयोग भी ‘टर्निंग 18’ जैसे अभियान चलाकर योग्य और फर्स्ट टाइम वोर्टस को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है।
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने इन 11 तरह के दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि वोट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट जरूरी होते हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें, क्या बिना वोटर आईडी के मतदान किया जा सकता है?
Vote without Voter ID
मतदान के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर कोई मतदान केंद्र पर वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल गया है, तब भी वो मतदान कर सकते है। नियमों के अनुसार, मतदान केंद्र पर वोटर आईडी के अलावा और भी ऐसे दस्तावेज हैं जिनको दिखाकर वोट करने की अनुमति मिल जाती है। ये दस्तावेज हैं-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक
- एनपीआर के जरिए RGI का जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड,
- सर्विस आई कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट
- एमपी-एमएलए और एमएलसी के लिए जारी आधिकारिक आई कार्ड
इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी वाजिब पहचान पत्र है लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं।
Vote without Voter ID
वोटर लिस्ट में नाम होना कैसे चेक करें-
किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? इसकी जानकारी कैसे पा सकते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं।
- सबसे पहले आपको वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा।
- इस साइट पर ऊपर दाईं तरफ ‘सर्च इन इलेक्टोरल रोल’ टैब होगा, उसपर क्लिक करें।
- इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसपर अपने राज्य का नाम दर्ज करें और पसंदीदा भाषा का चुनाव करें।
- नाम, सरनेम, जन्म, तिथि, जेंडर जैसी जानकारियां भरें।
- अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र का चुनें।
- सबसे आखिरी में कैप्चा कोड दर्ज करें और सर्च पर क्लिक करें।