VIOLATION OF CODE OF CONDUCT
रामपुर। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जया प्रदा पर 2019लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 9 बार गैर जमानती वारंट जारी हुए थे।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े दो मामलों में ‘फरार’ घोषित पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा यूपी की रामपुर अदालत में पेश हुईं। जहां उन्हें बाद में सशर्त जमानत मिल गयी। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ जारी किए वारंट वापस ले लिए है। दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा अचानक कोर्ट पहुंची थीं इसके बाद वह सुनवाई के लिए जज के सामने पेश हुईं।
VIOLATION OF CODE OF CONDUCT
बता दें कि जया प्रदा 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से भाजपा की उम्मीदवार रही थी। जिसमे इस चुनाव में उनको समाजवादी पार्टी के आजम खान से हर का सामना कारण पड़ा था। जया प्रदा 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुनी गईं। लेकिन बाद में उनको किन्ही कारणों से पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
दरअसल, ये पूरा मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है जब लोकसभा सीट पर सपा और बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को अपना प्रत्याशी बनाया था। फिर चुनाव प्रचार के दौरान जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
VIOLATION OF CODE OF CONDUCT
जिसकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है। इस मामले में काफी समय से जया प्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। जिसके बाद कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए। फिर मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जया प्रदा कोर्ट नहीं पहुंची। जिसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अभिनेत्री पर कार्रवाई की।