Vinesh Phogat NADA Notice
भारतीय दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट कुछ समय से लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला 50 किलोग्राम कैटेगिरी में सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से मेडल नहीं जीत सकी थीं। जिसके बाद उन्होंने से संन्यास का ऐलान कर अपने साथी पहलवान बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थीं।
विनेश हरियाणा विधान सभा इलेक्शन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां वे जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसी बीच उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी तैयारियों के बीच विनेश को राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (NADA) की तरफ से बुधवार (25 सितंबर) को नोटिस जारी किया गया। विनेश से 14 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया है।
Vinesh Phogat NADA Notice
NADA ने जारी किया नोटिस
नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने पहलवान विनेश फोगाट को रहने के स्थल की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा है और 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नाडा ये नोटिस डोप टेस्ट के लिए तय समय और स्थान पर एथलीट के नहीं मिलने की स्थिति में जारी करता है क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है और इन खिलाड़ियों में विनेश भी शामिल हैं।
नियम के मुताबिक, अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है और वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता तो इसे ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। जिसमें एक साल में तीन बार यदि एथलीट तय जगह और समय पर अपना डोप टेस्ट नहीं देता है तो एथलीट पर कोई एक्शन ले सकता है।
नाडा ने अपने नोटिस में विनेश को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है क्योंकि वह नौ सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं। जिसके बाद नाडा ने जो नोटिस विनेश को जारी की किया उसमें इस मामले में आखिरी फैसला लेने से पहले उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दिया गया है।
Vinesh Phogat NADA Notice
यह है नियम
विनेश को या तो इस उल्लघंन को स्वीकार करना होगा या यह सबूत देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थीं। हालांकि, यहां यह जिक्र किया जाना जरूरी है कि ठहरने की जगह संबंधित विफलता डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर 12 महीने में तीन बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लघंन करता है तो ही नाडा एथलीट को आरोपित कर सकता है।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को होगा मतदान
बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होना है। वहीं, मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इससे पहले यह तारीख 1 और 4 अक्टूबर थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव किया है। आयोग ने इसके पीछे की वजह बताते हुए सफाई दी कि बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिश्नोई समाज ने आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को कायम रखा है। ये उस दिन अपने गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में उत्सव मनाते हैं।
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