रायपुर, 19 जुलाई। UPS Implemented : राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। नई योजना आगामी 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और इससे प्रदेश के शासकीय सेवकों को नवीन पेंशन योजना (NPS) के साथ एक और विकल्प मिलेगा।
राजपत्र के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती से चयनित कर्मचारियों को केवल NPS अथवा UPS में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (दिनांक 24 जनवरी 2025) के तहत लिया है, जिसमें UPS को पूरे देश में लागू किया गया है। इसी अधिसूचना को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अंगीकृत कर लिया है।
UPS के अंतर्गत प्रमुख बातें
UPS योजना में नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों की लेखा संधारण और पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के नियंत्रण में रहेगी।
लेखा संधारण, प्रक्रिया और नियमन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही अलग से जारी किए जाएंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
यह योजना उन नए कर्मचारियों के लिए है जो 1 अगस्त 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल होंगे। इन्हें NPS या UPS में से किसी एक योजना को चुनने की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर कर्मचारियों और संगठनों में उम्मीद और उत्सुकता दोनों बनी हुई है, क्योंकि UPS के जरिए सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सुरक्षित और पारंपरिक पेंशन सुविधा का विकल्प उपलब्ध होगा।
राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम, शासकीय सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
