SEBI Ban Arshad Warsi
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों में ‘पंप एंड डंप’ स्कीम के जरिए धोखाधड़ी करने के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी, उनके भाई और 56 अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई की है।
जानिए क्या है मामला?
SEBI की जांच में पाया गया कि इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और फिर ऊंची कीमतों पर उसे बेचकर भारी मुनाफा कमाया। इस स्कीम में YouTube चैनलों जैसे ‘The Advisor’, ‘Profit Yatra’, ‘Moneywise’ आदि के जरिए झूठे और भ्रामक वीडियो बनाकर निवेशकों को गुमराह किया गया।
SEBI Ban Arshad Warsi
योजना कैसे चलाई गई?
- पहला चरण: प्रमोटरों और संबंधित लोगों ने आपसी ट्रेडिंग से शेयर की कीमतें बढ़ाईं।
- दूसरा चरण: YouTube पर भ्रामक प्रचार किया गया, जिससे आम निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया।
SEBI की कार्रवाई:
- 7 लोगों पर 5 साल का प्रतिबंध, 54 लोगों पर 1 साल का प्रतिबंध
- अरशद वारसी और मारिया गोरेटी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना
- अरशद को 41.70 लाख और मारिया को 50.35 लाख रुपये की अवैध कमाई लौटाने का आदेश, 12% सालाना ब्याज सहित
- कुल 58.01 करोड़ रुपये की रिकवरी का आदेश
SEBI Ban Arshad Warsi
प्रमुख आरोपी:
- गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा को स्कीम का मास्टरमाइंड बताया गया
- मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना
- अन्य प्रमुख लोगों पर भी 1 से 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
अरशद वारसी का पक्ष:
अरशद ने पहले दावा किया था कि उनका शेयर बाजार का कोई अनुभव नहीं है और उन्होंने दूसरों की सलाह पर निवेश किया। लेकिन SEBI ने उनके WhatsApp चैट्स के आधार पर पाया कि वे सक्रिय रूप से इस योजना में शामिल थे और उन्होंने अपने, अपनी पत्नी और भाई के खातों से ट्रेडिंग की थी।
यह मामला दर्शाता है कि कैसे सेलेब्रिटी प्रभाव और डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर आम निवेशकों को गुमराह किया जा सकता है। SEBI की यह कार्रवाई निवेशकों को सतर्क करने और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम है।
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