Sambhal Case Supreme Court Hearing
संभल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद पर विवाद को लेकर हो रही सुनवाई में लोवर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। जहां CJI जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील हुजैफा अहमदी ने मस्जिद सर्वे को लेकर सवाल उठाते हुए मस्जिद कमेटी की तरफ से निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इस दौरान उसे न खोला जाने के निर्देश दिए गए है।
जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई
कोर्ट ने आगे सुनवाई की तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की है। तब तक प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी सरकार को आदेश दिया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया कि हर हाल में शांति व्यवस्था बनाकर रखी जानी चाहिए। यानी ट्रायल कोर्ट अब इस मामले में 8 जनवरी तक कोई आदेश नहीं दे पाएगा।