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Remove Banner Posters Campaign : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक हटाए गए 3.15 लाख बैनर-पोस्टर

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागु होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल 3 लाख 14 हजार 674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।

सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 99 हजार 154 और निजी संपत्तियों से संबंधित एक लाख 15 हजार 520 मामलों में कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेश भर में कुल 3 लाख 27 हजार 210 प्रकरण चिन्हित किए हैं।

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इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित 2 लाख 9 हजार 45 और निजी संपत्ति से संबंधित एक लाख 18 हजार 165 मामले शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग हटाने की 41 हजार 788, सुकमा में 2,048, गरियाबंद में 5,784, बेमेतरा में 8,928, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 2,819, बालोद में 16 हजार 973, जशपुर में 4 हजार 425, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2 हजार 931 और सरगुजा में 9 हजार 876 कार्रवाई की गई है।

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भाटापारा जिले में कुल 8 हजार 935, रायगढ़ में 4 हजार 557, सूरजपुर में 3 हजार 942, कांकेर में 4 हजार 591, बिलासपुर में 27 हजार 881, दंतेवाड़ा में 1 हजार 383, महासमुंद में 23 हजार 137, जांजगीर-चांपा में 8 हजार 531, बस्तर में 823, कोरबा में 19 हजार 343, कोंडागांव में 12 हजार 339, कबीरधाम में 12 हजार 700 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई 20 मार्च तक की गई है।

वहीं बीजापुर में 1 हजार 886, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5 हजार 774, राजनांदगांव में 16 हजार 927, बलरामपुर-रामानुजगंज में 5 हजार 917, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 4 हजार 109, कोरिया में 2 हजार 816, नारायणपुर में 191, मुंगेली में 4 हजार 542, सक्ती में 6 हजार 917, धमतरी में 8 हजार 735 और रायपुर में 33 हजार 126 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई 20 मार्च तक की गई है।

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