RANCHI COURT
रांची। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।
लोकसभा चुनाव के कारण मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। उन्हें 4 जून के बाद इस मामले में होने वाली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में ही संज्ञान लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस केस को निरस्त करने की मांग की थी।
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जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उपस्थित होने को कहा है। यह पूरा मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते। यह भाजपा में ही हो सकता है।
इस कथन को आपत्तिजनक बताते हुए भाजपा नेता नवीन झा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया।