RAIPUR NEWS
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने एक अजीबोगरीब मामले में फैसला सुनाया है। रायपुर के एक युवक को उसकी मां को प्रेमिका के चक्कर में परेशान करने के आरोप में घर से 6 माह के लिए निकाल दिया गया है।
युवक अपनी मां पर दबाव डाल रहा था कि वह उसकी प्रेमिका को स्वीकार करे और उसे घर में रहने दे। जब मां ने मना कर दिया तो युवक उसे गाली-गलौज और धमकी देने लगा।मां ने महिला आयोग से शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने युवक को घर से निकालने का निर्देश दिया।युवक को एक साल तक निगरानी में रखा जाएगा और इस दौरान वह अपनी मां से कोई संपर्क नहीं रख पाएगा।यह फैसला महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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महिला आयोग ने युवक को घर से निकालने का निर्देश दिया है, लेकिन यह फैसला स्थायी नहीं है।एक साल बाद, महिला आयोग मामले की समीक्षा करेगा और फिर फैसला लेगा कि युवक घर वापस आ सकता है या नहीं।इस दौरान, युवक को अपनी मां से कोई संपर्क नहीं रखने की अनुमति होगी।
मामले के अनुसार मां अपने बेटे और उसकी प्रेमिका से परेशान है। प्रेमिका ने वर्तमान में 18 वर्ष पूर्ण किए हैं और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह आवेदिका के बेटे के साथ कभी-कभार घूमने जाती है। इस कारण लड़की के माता-पिता के साथ भी विवाद हो चुका है।