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Wednesday, October 15, 2025

Leader of Maoist : हाथ में बंदूक-चेहरे पर शांति और आत्मसमर्पण का ऐतिहासिक क्षण…! माओवादी भूपति ने मुस्कराते हुए डाले हथियार…यहां देखें Video

गडचिरोली/विशेष संवाददाता, 15 अक्टूबर। Leader of Maoist : वो क्षण असाधारण था जब हाथों में हथियार थामे, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति और संतुलित...

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RAIPUR ASHOKA BIRYANI : दो कर्मचारियों की मौत के मामला में अशोका बिरयानी का संचालक गिरफ्तार

RAIPUR ASHOKA BIRYANI

रायपुर। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में संचालित अशोका बिरयानी में घटित घटना में होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 291/24 धारा 304,34 भादवि. दर्ज किया गया है। वहीं प्रकरण के दो अन्य आरोपी रोमिना मण्डल एवं रोहित चंद्र जो वर्तमान में जेल में निरूद्ध है जिनके रिहा होने पर प्रकरण में गिरफ्तार किया जायेगा।

18 अप्रैल को तेलीबांधा थाना इलाके के रायपुर-महासमुंद हाइवे पर स्थित अशोका बिरयानी में बड़ा हादसा घटित हुआ। यहाँ काम करने वाले दो कर्मचारियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई थी।

बताया गया था कि दोनों कर्मचारी गटर की सफाई करने भीतर दाखिल हुए थे लेकिन फिर बाहर नहीं आये। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करते हुए दोनों को जब बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रेस्क्यू के बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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RAIPUR ASHOKA BIRYANI

दोनों मृत कर्मचारी डेविड साहू और नीलकंठ पटेल के परिजन शुक्रवार को आधी रात तक आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर होटल के बहार बैठे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर गृहमंत्री वहा मिलने पहुंचे। वहां उनके परिजनों ने रोते हुए अपनी फरियाद सुनाई। जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने केस दर्ज किया।

इसके बाद ही होटल प्रबंधन ने मृतकों के परिवारवालों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए सहमति जताई और इसके सात ही साथ होटल प्रबंधन की ओर से ये वादा किया गया कि दोनों परिवारवालों को हर महीने आजीवन 15-15 हजार रुपए गुजारा भत्ता ​भी दिया जाएगा। समझौता होने के बाद मृतक के परिवार वाले शव लेकर अपने गृह गांव रवाना हुए।

वहीं पत्रकारों के साथ मारपीट करने के मामलें में 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427, 34 के तहत अपराध तो दर्ज कर लिया मगर SDM कोर्ट में आरोपियों को आईपीसी की धारा 151 के तहत पेश किया और न्यायालय के मजिस्ट्रेट को बिरयानी सेंटर में हुए संदिग्ध मौत के मामलें को संज्ञान में नहीं लाया गया जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने मारपीट के मामलें में पेश हुए 6 आरोपियों को 26 अप्रैल तक जेल भेजा है।

 

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