Rail ticket reservation rule change
नई दिल्ली। रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को 120 दिन की बजाय केवल 60 दिन पहले रिजर्वेशन कराने की अनुमति होगी। रेलवे ने जानकारी दी है कि यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा।
जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रेल टिकटों की बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले से ही की जाएगी। पहले ये बुकिंग 120 दिन पहले होती थी। वही नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। बता दें कि 31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, रेलवे ने यह नियम क्यों बदला है इसकी कोई जानकारी नही मिल पाई है।
Rail ticket reservation rule change
60 दिनों पहले ही रिजर्वेशन
रेलवे बोर्ड ने कहा कि 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्व पीरियड 60 दिनों का होगा, और बुकिंग इसी के अनुसार की जाएगी। हालांकि, 120 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरियड के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बनी रहेंगी।
विदेशी पर्यटकों के लिए बदलाव नही
हालांकि, 60 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरिएड से की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरिएड पहले ही कम है। उन पर भी इसका असर नहीं होगा। ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय-सीमा पहले से ही लागू है. विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा.