Rahul Gandhi called Amit Shah a murderer without naming him
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सामने मुश्किलें आ पड़ी है, उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते है, दरसल 2018 में भाजपा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें कोर्च में उपस्थित होना पड़ेगा.
झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है, इस दिन साल 2018 के एक मामले में सुनवाई होनी है, उनके खिलाफ यह मामला भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने दर्ज कराया था, न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश जारी किया है.
2018 में नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे, राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था.