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Wednesday, June 18, 2025

CG Murder News : छत्तीसगढ़ में रिश्तों की हत्या, ससुर ने बहू को मारकर घर से 50 मीटर दूर दफनाया, वजह जानकर कांप उठेंगे!!!!

CG Murder News अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम किरकिमा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई...

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CG में बढ़े 15 लाख मतदाता! 2 करोड़ 60 लाख वोटर डालेंगे वोट, मतदान केन्द्रों का होगा लाइव प्रसारण

Press conference of Chhattisgarh Election Commission

भूपेश तांडिया, रायपुर. प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आज रविवार को महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर बताया कि पूरे प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होंगे, पहला चरण 20 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल कांकेर, महासमूद, राजनादगांव वही तीसरा चरण 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग में अंतिम चरण के चुनाव होंगे.

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2 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता मतदान वोट देंगे, मतदान के लिए कुल 24,109 केन्द्र बनाए जाएंगे और 120 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए है, 950 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, दिव्यांगो के लिए मतदान मित्रों की व्यवस्था की गई हैं जो दिव्यांगो के लिए सेवाएं देंगे.

छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का प्रेस वार्ता

2019 चुनाव की तुलना में 15 लाख 14 हजार 13 मतदाताओं की वृद्धी हुई है, 8 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बाद इस बार 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता – 2 करोड़ 5 लाख 13 हजार 252
1 करोड़ 1 लाख 80 हजार 405 पुरुष,
1 करोड़ 3 लाख 32 हजार 115 महिला,
100 से अधिक उम्र के 2855 मतदाता,
कुल मतदान केन्द्र 24 हजार 229,
17 अप्रवासीय मतदाता,
3221 शहरी मतदान केन्द्र,
17 हजार 730 ग्रामीण मतदान केन्द्र,
1000 पुरुष में 1015 महिला है.

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राज्य में प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान जारी है, उड़न दस्ते के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है, शासकीय वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन पर रोक, सरकारी खर्चों पर समाचार पत्रों पर राजनीतिक प्रकाशन नहीं किया जाएगा, 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों का लाइव प्रसारण होगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की कि मतदान का सदुपयोग करें, वाहन हेतु सीईओ कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी, मतदान दिवस पर लिमिट तय की गई है, अभ्यर्थी अभिकर्ता को विधानसभा वार एक एक वाहन दिया जाएगा, आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शैक्षणिक संस्था अस्पतालों के भवनों में चुनाव संचालन पर रोक रहेगी, सर्वोच्च न्यायालय के नियम के अनुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बैन रहेंगे, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी, अधिकतम 10 वाहन रोड शो के लिए रख सकते हैं,किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड होने पर तीन बार समाचार पत्र व टेलीविजन चैनल पर इसका प्रकाशन करना होगा, व्यय लेखन तीन भागों में प्रस्तुत करना होगा, पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा.

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