PINNELI RAMAKRISHNA REDDY
अमरावती। आंध्र प्रदेश के माचरेला विधानसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान के दौरान सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचाते हुए कैमरे में कैद हुए थे। घटना का चुनाव आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए मंगलवार को डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता को विधायक के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पर अभी तक विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
घटना का वीडियो सामने आने पर भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इस मामले पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद पलनाडु जिले की पुलिस टीमों ने विधायक की तलाश शुरू की।
रामकृष्ण रेड्डी को देश छोड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया है। रामकृष्ण रेड्डी, जो माचेरला से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, 13 मई को मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र में चले गए और ईवीएम को नीचे फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार को यह घटना सामने आई।
PINNELI RAMAKRISHNA REDDY
चुनाव आयोग ने घटना को गंभीरता से लिया और डीजीपी को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 10 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
सीईओ मीणा के मुताबिक, विधायक को सात साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन वीडियो फुटेज देखने के बाद विधायक को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। संबंधित न्यायालय में एक ज्ञापन भी दाखिल किया गया है। पलनाडु पुलिस ने रामकृष्ण रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें हैदराबाद भेजी हैं। मामले की जांच का नेतृत्व जिला पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं।