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Saturday, October 18, 2025

Live-Puna Margam : जगदलपुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण…! CM और Deputy CM के समक्ष किया औपचारिक समर्पण…यहां देखें

जगदलपुर, 17 अक्टूबर। Live-Puna Margam : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे उग्रवाद के खिलाफ राज्य सरकार को एक...

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Patanjali Product Fails In Test : पतंजलि द्वारा उत्पादित सोनपापड़ी के सैंपल फेल होने पर 3 लोगो को 6 माह का कारावास, 40 हजार का जुर्माना

Patanjali Product Fails In Test

पिथोरागढ़। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें और बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी का नमूना जांच में फेल पाए जाने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की कारावास की सजा सुनते हुए तीनो पर जुर्माना भी लगाया है।

जिसे अदा न करने की दशा में सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी। 17 अक्टूबर, 2019 को एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने संदेह के आधार पर पिथौरागढ़ के बेरीनाग के मुख्य बाजार एक दुकान का दौरा कर पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी का नमूना जांच के लिए भेजा था।

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नमूना जांच में फेल होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर के सहायक प्रबंधक अजय जोशी और निर्माता कंपनी पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत में यह मामला चला। शनिवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीले सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दुकानदार लीलाधर पाठक को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, अजय जोशी को छह माह कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार को छह माह कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थंदंड की सजा सुनाई।

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