AB News

NEET Exam 2024: परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश? ग्रेस मार्क वाले छात्रों की फिर कराओ परीक्षा, नीट काउंसलिंग पर रोक से इनकार

NEET Exam 2024

नई दिल्ली। मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि जिन 1563 प्रतिभागियों को ग्रेस मार्क दिया गया है उनकी 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाए।

रिजल्ट 30 जून को आ सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं। चूंकि काउंसिलिंग जुलाई में हैं, ऐसे में दोबारा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी।

नीट परीक्षा कराने वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी कि एनटीए की ओर से गठित कमेटी ने 12 जून को रिपोर्ट दी है। इसके बाद समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी।

1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी। उसके बाद काउंसलिंग होगी। NTA ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही है।

Exit mobile version