Municipal Corporation Raipur
रायपुर। नगर निगम रायपुर ने शहर में लगे विज्ञापन ढांचों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। निगम ने सभी पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब वे स्वयं अपने द्वारा स्थापित ढांचों के नियमित परीक्षण, रखरखाव और फायर सेफ्टी प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होंगी।
महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, आयुक्त विश्वदीप, और अपर आयुक्त पंकज के. शर्मा के निर्देशानुसार यह पहल शुरू की गई है।
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जारी दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- संरचनात्मक सुरक्षा जांच: सभी विज्ञापन ढांचों की नींव और स्थायित्व की जांच प्रमाणित संरचनात्मक अभियंता से कराना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नगर निगम में जमा करनी होगी।
- छतों पर ढांचों की समीक्षा: छतों पर लगे स्ट्रक्चर्स के एंकरिंग सिस्टम और लोड कैपेसिटी की विशेष जांच कर सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
- खराब ढांचों की मरम्मत: यदि किसी ढांचे में क्षति, जंग, झुकाव या वेल्डिंग की कमजोरी पाई जाती है, तो उसकी त्वरित मरम्मत या हटाना अनिवार्य होगा।
- फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा: सभी मीडिया ढांचों के लिए फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- फटे फ्लैक्स का निराकरण: फटे या क्षतिग्रस्त फ्लैक्स को संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए तुरंत हटाना होगा। विज्ञापन एजेंसियों को प्रतिदिन निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
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नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई एजेंसी इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में उसे किसी प्रकार की विज्ञापन स्वीकृति भी नहीं दी जाएगी।
महापौर मीनल चौबे ने कहा, “नगर निगम का उद्देश्य शहरवासियों की सुरक्षा के साथ-साथ रायपुर शहर के सौंदर्यीकरण को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है। एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न करें।”
नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि वे इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और रायपुर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने में सहयोग करें।