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Mumbai Attacks Accused Tahawwur Rana Extradited : NIA की बड़ी कामयाबी, तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया भारत, कोर्ट ने दी 18 दिन की कस्टडी

Mumbai Attacks Accused Tahawwur Rana Extradited

अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया राणा, तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखने की तैयारी, NIA आज से पूछताछ शुरू करेगी।

नई दिल्ली। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के एक मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 16 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर लिया गया। गुरुवार देर रात दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की मंजूरी दी।

अमेरिका से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में लाया गया राणा

64 वर्षीय राणा को बुधवार को अमेरिका से रवाना किया गया था और वह गुरुवार शाम 6:30 बजे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और फिर उसे सीधे NIA मुख्यालय ले जाया गया। शुक्रवार सुबह 10 बजे से राणा से पूछताछ शुरू हो गई है।

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CCTV निगरानी में होगी पूछताछ, केस डायरी तैयार होगी

NIA के SP और DSP रैंक के अधिकारी राणा से पूछताछ करेंगे। पूछताछ CCTV कैमरे की निगरानी में होगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हर दिन की पूछताछ को लेकर डेली केस डायरी बनाई जाएगी और आखिर में उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा।

NIA की कोर्ट में दलीलें
तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी में रहेगा राणा

सूत्रों के अनुसार, तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं।

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संजय राउत का बयान – “बिहार चुनाव के दौरान दी जाएगी फांसी!”

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने राणा की वापसी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार उसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान फांसी पर लटकाएगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि राणा को लाने की प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई थी, इसलिए इसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए।

कौन है तहव्वुर राणा?

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जो डेविड कोलमैन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) का करीबी रहा है। 2008 के मुंबई हमले, जिसमें 166 लोगों की जान गई, में वह साजिश रचने वालों में शामिल रहा है। उस पर भारत में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या, फर्ज़ी दस्तावेज़ बनाने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमे चल रहे हैं।

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