Kunal Kamra Controversy
मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर FIR दर्ज की गई।
कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b) (सार्वजनिक अशांति भड़काने वाला बयान) और धारा 356(2) (मानहानि) के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस मुंबई पुलिस ने सोमवार सुबह दर्ज किया, जब शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।
Kunal Kamra Controversy
वीडियो में शिंदे पर तंज, गद्दार और दल बदलू बताया
बता दें कि कामरा का हाल ही में सामने आया वीडियो महाराष्ट्र की राजनीति पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज कसा है। गीत के माध्यम से शिंदे के राजनीतिक सफर और शिवसेना से बगावत की ओर इशारा करते हुए उन्हें गद्दार, दल बदलू, और फडणवीस की गोदी में बैठने वाला कहा गया। गीत में शिंदे के ठाणे से होने और पहले रिक्शा चालक होने का भी जिक्र किया गया है।
विवादित बोल
“ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा हाय!
एक झलक दिखलाए कभी, गुवाहाटी में छुप जाए।
मंत्री नहीं है वो दल बदलू हैं और कहा क्या जाए,
जिस थाली में खाये उसमें ही वो छेद कर जाए।”
शिवसेना कार्यकर्ताओं का विरोध, स्टूडियो में तोड़फोड़
वीडियो वायरल होते ही शिंदे समर्थक भड़क उठे। रविवार देर रात भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मुंबई के खार स्थित ‘द यूनिकॉन्टिनेंटल’ ऑफिस पहुँचे, जहाँ दावा किया गया कि यही वीडियो शूट हुआ था। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो और होटल परिसर में तोड़फोड़ की।
Kunal Kamra Controversy
इसके बाद कार्यकर्ता खार पुलिस स्टेशन पहुँचे और कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनकी मांग है कि कुणाल कामरा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाले 40 शिवसेना कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया है।
कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा
अब यह मामला केवल कॉमेडी का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक मर्यादा का रूप ले चुका है। कामरा के खिलाफ दर्ज FIR से साफ है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, वहीं इस पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर नजरें टिकी हैं।
क्या कहता है कानून?
- BNS की धारा 353(1)(b) – सार्वजनिक अशांति को बढ़ावा देने वाले बयान
- धारा 356(2) – मानहानि, जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान हो
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