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Thursday, May 1, 2025

Raipur Road Accident : रायपुर सिविल लाइन में बड़ा सड़क हादसा, पुलिस की सूमो पेड़ से टकराई, चालक घायल

Raipur Road Accident रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। छत्तीसगढ़ क्लब के सामने तेज...

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KORBA CRIME NEWS : PHE विभाग अधिकारी पर SECL कर्मी के पुत्र का अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला, अधिकारी पिता पुत्र पर FIR का आदेश

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के उर्जाधानी कोरबा में पुलिस ने पीएचई विभाग के एसडीओं और उसके पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पर आरोप है कि बैंगलुर में पढ़ रहे एसईसीएल कर्मी के पुत्र का अपहरण कर साढ़े 5 लाख रूपये की फिरौती मांगी गयी थी।

पीएचई विभाग में पदस्थ एसडीओं के पुत्र द्वारा दी गयी इस धमकी के मामले में उसके पिता ने भी अपने बेटे का पक्ष लिया था। इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने एसडीओं और उसके पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।

खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला विगत वर्ष 2023 सितंबर महीने का है। यहां मानिकपुर चैकी अंतर्गत सुभाष ब्लाक में कालोनी में संजय कुमार का परिवार निवास करता है। एसईसीएल कर्मी संजय कुमार के दो पुत्र साल 2022 में बैंगलोर में पढ़ाई करने गये थे।

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उनके साथ कोरबा का ही रहने वाला तन्मय यडल्लु नामक छात्र भी कमरे में रह रहा था। तन्मय ने उनको काॅल कर धमकाते हुए साढ़े 5 लाख रूपये देने की बात कही। पैसे नही देने पर आरोपियों द्वारा धमकी दी गयी। कुछ देर बाद तन्मय ने संयज के बेटे के साथ मारपीट का आडियों भी सुनाया गया। जिसके बाद परेशान संयज कुमार ने तन्मय के पिता वाय.एस.मेहरराज से संपर्क कर इस बात की जानकारी दी गयी।

मुंगेली के पीएचई विभाग में एसडीओं के पद पर कार्यरत मेहरराज ने संजय कुमार की बातों को अनसुना करते हुए पैसे दे देने की बात कहकर अपने बेटे का पक्ष लिया गया। इस बात से परेशान संजय कुमार ने तुरंत मानिकपुर पुलिस चैकी में इस घटना की शिकायत दर्ज करायी गयी।

इस घटना की शिकायत बैंगलोर और मानिकपुर पुलिस चैकी में दर्ज करायी गयी थी। लेकिन दोनों स्थान पर पुलिस द्वारा इस मामले में अपराध दर्ज नही किया गया। जिसके बाद संजय कुमार ने कोर्ट में इस मामले का परिवाद दायर किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मानिकपुर पुलिस ने पीएचई विभाग के अधिकारी पिता पुत्र के खिलाफ धारा 120बी, 387,347 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

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