Judgement in Kolkata Doctor rape-murder Case
कोलकाता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ये फैसला सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत, फरेंसिक रिपोर्ट और 50 गवाहों के बयान के आधार पर दिया है। इस मामले में 9 जनवरी को आखिरी बहस हुई थी, जिसमें सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को सजा ए मौत देने की मांग की थी, हालांकि शनिवार को कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई। कोर्ट सोमवार को सजा सुनाएगा।
अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया
सुनवाई के दौरान शनिवार को करीब एक बजे सियालदह कोर्ट में मुख्य आरोपी संजय रॉय को लाया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने सजा पर बहस की। इसके बाद जस्टिस अनिर्बन राय ने कोर्ट रूम नंबर 210 में सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। बता दे अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है। रेप-मर्डर की घटना 9 अगस्त 2024 की है और फैसला 18 जनवरी 2025 को आया है
Judgement in Kolkata Doctor rape-murder Case
पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल
इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं । उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए। पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। सीबीआई ने मुझे कभी नहीं बुलाया। जांच टीम एक या दो बार हमारे घर आई। जब भी हमने उनसे जांच के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वारदात की रात ड्यूटी पर जो लोग थे, उनसे पूछताछ नहीं की गई। मेरी बेटी की गर्दन पर काटने के निशान थे लेकिन वहां से स्वाब नहीं लिया गया। सीबीआई कोशिश नहीं कर रही। डीएनए रिपोर्ट में 4 लड़कों और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को सजा मिले।
सांसद रेखा शर्मा ने उठाए सवाल
अदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है, वे निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।
CBI ने कहा था- ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ
CBI ने 7 अक्टूबर 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की, जिसमें कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलेंटियर संजय को एकमात्र आरोपी बताया गया। एजेंसी ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था। चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट, CCTV फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन शामिल रहीं।