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नई दिल्ली, 21 सितंबर। GST : 22 सितंबर 2025, नवरात्र के पहले दिन से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी 2.0 के तहत अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रमुख डेयरी ब्रांडों ने अपने दूध, घी, पनीर, मक्खन और आइसक्रीम जैसे सैकड़ों उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते कई उत्पाद अब 5% या शून्य GST श्रेणी में आ गए हैं, जिससे रोजमर्रा के इन जरूरी सामानों पर ₹2 से ₹40 तक की सीधी बचत होगी। आइए जानते हैं किन-किन उत्पादों पर कितना फायदा होगा।
GST बदलाव का सार
सरकार ने GST काउन्सिल बैठक में दूध-मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए दरों में बड़े बदलाव किए हैं। अब अधिकांश डेयरी उत्पाद GST 0% (exempt) या 5% स्लैब में आ गए हैं, पुराने टैक्स स्लैब जैसे 12% समाप्त या घटाए गए हैं।
अमूल उत्पादों की नई कीमतें (Major Cuts)
उत्पाद (Product)
पुरानी कीमत / पुराने टैक्स के बाद का मूल्य / उदाहरण
नई कीमत / बचत
घी (Ghee) 1 लीटर
पुरानी कीमत लगभग ₹650‑₹650+ GH (GH का टैक्स सहित)
अब लगभग ₹40 सस्ता → नई कीमत ₹610 होगी।
Butter 100 ग्राम
पुरानी कीमत ₹62
नई कीमत ₹58 होगी (₹4 की बचत)
Paneer (Frozen, 200 ग्राम)
पुरानी कीमत ₹99
नई कीमत ₹95 होगी (₹4 की बचत)
Processed Cheese Block (1 kg)
पुरानी कीमत लगभग ₹575
नई कीमत ₹545 होगी (₹30 की बचत)
Amul Taaza Toned UHT Milk (1L Tetrapack)
पुरानी कीमत था करीब ₹77
अब कीमत ₹75 होगी (₹2 की बचत)
Amul Gold Standardised UHT Milk (1L)
पुरानी कीमत लगभग ₹83‑84 ? (अनुभव व रिपोर्टों से अनुमान)
बचत ~ ₹3 जैसा अनुमानित
Ice Cream (कुछ कॉन्स एवं टब वेरिएंट्स)
उदाहरण के लिए कुछ टब/कॉन आइसक्रीम की कीमतें ₹35‑₹40 के आस‑पास थी
नई कीमतें लगभग ₹5‑₹10 कम होंगी, जैसे ₹35 का कॉन हुआ ₹30 आदि
मदर डेयरी के दामों में कटौती
मदर डेयरी ने भी GST कटौती के बाद ये बदलाव घोषित किए हैं:
उत्पाद
पुरानी कीमत
नई कीमत / बचत
Toned Milk (Tetrapack, 1 लीटर)
₹77
₹75 (≈ ₹2 की बचत)
500 ग्राम बटर
₹305
₹285 (≈ ₹20 की बचत)
आइसक्रीम/कॉन्स आदि
कुछ वेरिएंट्स ₹35 आदि थे
₹5‑₹10 की बचत अनुमानित
कुछ बातें ध्यान देने योग्य
पाउच दूध (Pouch Milk) पर कोई कटौती नहीं हुई क्योंकि वह पहले ही GST‑मुक्त (0%) था। बचत की राशि उत्पाद, साइज और पैकिंग के हिसाब से अलग‑अलग होगी। जैसे कि बड़े पैक के घी पर ₹200 की बचत हो सकती है, छोटे पैक पर कम। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।