रायपुर, 20 अगस्त। Ganeshotsav Festival : गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में हुई संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष शहर में स्थापित होने वाले गणेश पंडालों को पहले से प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यातायात बाधा बनने वाले पंडालों पर कार्रवाई तय
प्रशासन ने साफ किया है कि घर के सामने या सड़कों पर इस तरह पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे, जिससे आमजन के यातायात में बाधा उत्पन्न हो। यदि ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण
ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं:
- रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे
- उल्लंघन करने पर मौके पर कार्रवाई की जाएगी
सुरक्षा के लिए CCTV अनिवार्य
प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी अहम फैसला लिया है।
- सभी सार्वजनिक पंडालों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा
- आयोजकों को पंडालों में अग्निशमन उपाय, प्राथमिक चिकित्सा किट और सुरक्षा स्वयंसेवकों की व्यवस्था करनी होगी
प्रशासन का उद्देश्य: उत्सव भी, व्यवस्था भी
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नियमों का उद्देश्य गणेशोत्सव की भव्यता को सीमित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से मनाया जाए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आम जनजीवन प्रभावित न हो।
पंडाल आयोजकों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूर्ण करें और सभी निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।