Film Director Sanoj Mishra
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को रेप केस में जमानत दे दी है। 28 वर्षीय पीड़िता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि वह मिश्रा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि कुछ विरोधियों के उकसावे में आकर FIR दर्ज कराई थी, और अब उसे मिश्रा की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है।
इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फर्जी रेप केस का एक और उदाहरण है, जिससे न सिर्फ आरोपी की छवि खराब होती है, बल्कि समाज में भी अविश्वास फैलता है।
Film Director Sanoj Mishra
बता दें कि सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 30 मार्च 2025 को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर IPC की धारा 376 (रेप), 354C, 313 (अबॉर्शन के लिए मजबूर करना), 323 और 506 (धमकी देना) के तहत केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने पहले उन पर तीन बार जबरन गर्भपात कराने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
बाद में, महिला ने अपने बयान में कहा कि मिश्रा ने उसके साथ कभी रेप नहीं किया और वह पिछले पांच सालों से रिलेशनशिप में थीं। उसने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति वसीम रिजवी के कहने पर उसने झूठे आरोप लगाए। वसीम पहले मिश्रा के साथ फिल्म “द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल” में पार्टनर थे और दोनों के बीच विवाद हो चुका था।
Film Director Sanoj Mishra
गौरतलब है कि मिश्रा ने हाल ही में महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर फेमस हुई मोनालिसा को फिल्म “द डायरी ऑफ मणिपुर” में रोल ऑफर किया था, जिसके बाद वह चर्चा में आए थे। इस विवाद के बाद पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उसने सनोज पर आरोप गलतफहमी और बहकावे में आकर लगाए थे। अब हाईकोर्ट ने मिश्रा को 10,000 रुपये के निजी बॉन्ड और समान राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया है।