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Digital rape of girl in Noida: नोएडा के स्कूल में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप, मासूम बोलीं- भैया ने कुछ चुभोया

Digital rape of girl in Noida

दिल्ली। नोएडा के  सेक्टर 27 में  एक स्कूल के कर्मचारी ने साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है।  यह घटना स्कूल के अंदर हुई। इस हादसे के बच्ची डरी और सहमी हुई थी। परिजनों ने उसकी हालत देखकर पूछा तब मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर 27 के कैंब्रिज स्कूल के रहने वाले कर्मचारी ने वही स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ डिजिटल रेप किया। बच्ची का आरोप है कि स्कूल में काम करने वाले एक भैया ने उसके साथ गलत हरकत की। जिसके बाद वह काफी घबरा गई। परिजनों ने बच्ची को गुमसुम देखकर जब उससे बात की तो उसने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की।

Digital rape of girl in Noida

 स्कूल में बच्ची के साथ कर्मचारी ने किया डिजिटल रेप

पुलिस शिकायत में बताया गया है कि वे मूल रूप से गोरखपुर के निवासी है, लेकिन वर्तमान में नोएडा में रह रहे है। उसकी साढ़े तीन साल की बेटी कैंब्रिज स्कूल में पढ़ती है। कुछ दिन पहले बच्ची स्कूल से आने के बाद गुमसुम रहने लगी और स्कूल नहीं जा रही थी। इस पर उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टरों के चेकअप के बाद उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली।

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बच्ची के निजी अंगो के साथ छेड़छाड

परिजनों ने जब बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि उसके निजी अंगो में किसी ने छेड़छाड की है। फिर बच्ची ने बताया कि स्कूल में भैया प्लेट देते है उन्होंने कुछ चुभाया है, तभी से दर्द हो रहा है। किसी से बताने पर मारने की धमकी भी स्कूल के कर्मचारी ने दी थी।

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आरोपी कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस घटना की जानकारी परिजनों ने सेक्टर-20 थाने की पुलिस को दी। वही पुलिस इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी कर्मचारी निठारी निवासी नित्यानंद के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है डिजिटल रेप

बिना अनुमति बच्ची या महिला के साथ उंगलियों या हाथ-पैर  के अंगुठे से यौन उत्पीड़न करना उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। 2012 तक यह छेड़छाड़ के दायरे में आता था। निर्भया केस के बाद दुष्कर्म से जुड़े नए कानून में जबर्दस्ती पेनिट्रेशन को यौन अपराध मानते हुए पॉक्सो ऐक्ट की श्रेणी में रखा गया।

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