Chhattisgarh News
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण सीमा परिक्षेत्र में महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर दिनांक 1 नवम्बर 2024 शुक्रवार को मांस – मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत, नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने यह प्रतिबंध लागू किया है।
महावीर निर्वाण दिवस दिनांक 1 नवम्बर 2024 शुक्रवार को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जायेगी।
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मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर नगर निगम के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को इस दिन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर मांस या मटन की बिक्री करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित दुकान से मांस-मटन जब्त किया जाएगा और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इस आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों पर निगरानी रखेंगे।