Chhattisgarh News
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आबकारी विभाग द्वारा नए नियमों के ऐलान से शराब प्रेमियों को लगा बड़ा झटका। प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब एक व्यक्ति केवल एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था।
और अब एक दिन में एक व्यक्ति को 3 लीटर शराब ही मिलेगी। यह नया नियम बीयर के लिए भी लागू होगा। यह बदलाव शराब और बियर के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ होने के कारण, अद्धी और पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।
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नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। लेकिन ये 3 लीटर शराब खरीदने के लिए अलग-अलग समय में शराब दुकान जाना होगा।
या फिर दूसरे शराब दुकान से खरीदना होगा। नियम के बदलाव के बाद अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध एक समय में एक साथ 4 बोतल खरीदकर ले जाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग की कार्यवाई हो सकती है।