Chhattisgarh News
महत्वपूर्ण बिंदु:
-
निवेश की अनुमति केवल लॉन्ग टर्म/डिलीवरी आधारित निवेश तक सीमित रहेगी।
-
सभी निवेश लेनदेन सार्वजनिक रूप से स्वीकृत और ट्रैक योग्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करने होंगे।
-
आय के स्रोत स्पष्ट और वैध होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के संदेह से बचा जा सके।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए एक अहम वित्तीय सुधार करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य के सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के नियमों की तर्ज पर शेयर (Shares), प्रतिभूतियां (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश कर सकेंगे।
Chhattisgarh News
इस संशोधन का उद्देश्य शासकीय सेवकों के वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता लाना है और उन्हें वैध वित्तीय साधनों में निवेश की सुविधा देना है। इसके तहत नियम 19 में एक नया उप-खण्ड जोड़ा गया है, जो निवेश के अधिकारों और प्रतिबंधों को स्पष्ट करता है।
हालांकि, सरकार ने इस बात को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (Buy Today Sell Tomorrow), फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसी उच्च जोखिम और सट्टा प्रकृति की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
यह निर्णय न केवल शासकीय सेवकों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि निवेश प्रणाली में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रयास है।