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Friday, October 17, 2025

Minister of State Rank : छत्तीसगढ़ में निगम-मंडल अध्यक्षों को बड़ा सम्मान…! 14 को कैबिनेट मंत्री…21 को राज्य मंत्री का दर्जा…यहां देखें List

रायपुर, 17 अक्टूबर। Minister of State Rank : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के निगम-मंडलों और आयोगों में नियुक्त अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा देने...

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Baloda Bazar Protest : बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी धटना के बाद जिले में धारा 144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Baloda Bazar Protest

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आगजनी की घटना को लेकर संभाग आयुक्त संजय अलंग ने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने काफी व्यवस्था लगाई थी। पुलिस घटना की जांच कर कार्रवाई में जुट गयी है। रायपुर रेंज आईजी अमरीश मिश्रा ने कहा कि सभा स्थल से कलेक्टर कार्यालय तक जो भी अवैधानिक कार्य किए गए हैं, उसके हर बिंदु पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 दिनों से बैठक चल रही थी। कलेक्टर-एसपी लगातार बैठक कर रहे थे। उसके बाद भी यह हुआ।

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Baloda Bazar Protest

आंदोलन के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे लोक संपत्ति और शांति को हानि होगी लेकिन वह हुआ है। इसके लिए जो उत्तरदायी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दो दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए है। उनका इलाज किया जा रहा है, कुछ गंभीर हालत में हैं। उनको इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई पर जांच के बाद दोषियों को गिरफ्तार किया जायेगा।

घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दिल्ली गए डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा सूचना मिलने के बाद रायपुर पहुंच रहे हैं। पहले उन्हें मंगलवार को रायपुर लौटना था। घटना के बाद भीड़ वहां से भाग निकली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है। किसी को भी घटना स्थल की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है।

Baloda Bazar Protest

उपरोक्त कारणों के आधार पर नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, ताकि जिला मुख्यालय बलौदाबाजार के रहवासी भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर निवास कर सके। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के.एल. चौहान ने दंड सहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगरपालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 10.06.2024 को रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 16.06.2024 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक नगरपालिका सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार में प्रभावशाली रहेगा

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