Balod principal suspended
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद के गुरूर विकासखंड में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ एवं अशोभनिय व्यवहार करने और गलत नीयत से शरीर को स्पर्श करने वाले प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है।बुधवार देर शाम संभागीय आयुक्त शिक्षा विभाग ने प्रिंसीपल का सस्पेंसन ऑर्डर जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक बंसी राम साहू की विभिन्न मामलों में शिकायत की गई थी, जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में सारा मामला सही पाया गया था। इसके बाद यह कार्रवाई करते हुए बंसी राम को निलंबित कर दिया गया है।
इन नियमों के तहत किया गया सस्पेंड
प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत् श्री कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, को निलंबित किया गया कांशीराम साहू, प्रधान पाठक निलंबन के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई, में पदस्थ रहेंगे।
यह पूरा मामला बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम चिटौद का है। यहां के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक कांशीराम साहू के खिलाफ छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अपशब्द कहने, पढ़ाने में रूचि नहीं लेने और नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं होने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरूर ललित चंद्राकर ने की थी। जिसमे जांच के बाद प्रिंसीपल पर लगे सभी आरोप सही पाए गए थे। जिसके बाद प्रिंसीपल पर कार्रवाई की गई।